| ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध |

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सीधी  : धर्मेंद : जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने आदेश जारी किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किया जाता है आम नागरिकों के असुविधा का सामना करना पड़ता है। विशेष कर छात्रों की पढाई एवं रोगी तथा वृद्धों को असुविधा होती है। शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने एवं कोलाहल नियंत्रण के उद्देंश्य से जिला अंतर्गत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन कार्य में कोई भी व्यक्ति तथा उम्मीदवार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अधिकारी के अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। जिला अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिला चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेन्ज, न्यायालय, शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण तथा बैंक के 100 मीटर की दूरी के अन्दर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अधिनियम के अंतर्गत जिले के विधिक प्राधिकारी चुरहट, रामपुर नैकिन, गोपद बनास, मझौली, कुसमी, सिहावल के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को बनाया गया है।

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