| जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने शस्त्रधारियों के लायसेन्स निलंबित किया |

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सीधी : धर्मेंद : जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने आदेश जारी किया है कि जल उपभोक्ता संस्थाओं के निर्वाचन माह जून 2019 में संपादित कराये जाने की घोषण की गई है। निर्वाचन कार्यक्रम को शांति पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देष्य से जिला सीधी क्षेत्रांतर्गत समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेन्स निलंबित किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक सीधी से चर्चा के दौरान शस्त्रों का दुरूपयोग होने की आषंका पर लायसेन्स निलंबन की कार्यवाही की गई है। लायसेन्सधारियों को निर्देशित किया गया है कि तीन दिवस के अन्दर निकटतम पुलिस थाना में शस्त्र जमा कर पाउती प्राप्त कर लें। लायसेन्सधारियों की जानकारी प्रचार-प्रसार कर लाउड स्पीकर और अखबारों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। यह आदेश अर्द्धसैनिक बलो, पुलिस बल, नगर सैनिक, सीमा सुरक्षा बल, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, कम्पनियों आदि सुरक्षा कर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

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