13 अगस्त को आयोजित होगी वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत

सीधी धर्मेंद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 अगस्त 2022 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन में किया जावेगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों नगर पालिका से संबधित जलकर एवं संपत्ति कर बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा। नगरीय निकाय के अंतर्गत संपत्तिकर एवं जलकर के अधिकारों में छूट दी गई है। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये बकाया है उसमें अधिभार पर 100 प्रतिशत, 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये बकाया होने पर 50 प्रतिशत एवं एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये बकाया है उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत एवं 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020-2021 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी तथा छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।
