प्रतिबंधित नशीली सिरप के विक्रेता को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्ता आरोपी को पहुंचाया जेल

सीधी धर्मेंद : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मयंक तिवारी कुशल के मार्गदर्शन थाना प्रभारी कोतवाली अशोक गौतम के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन फास्फेट युक्त नशीली सिरप के विक्रेता आरोपी सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ मझिला पिता श्यामलाल गुप्ता 48 वर्ष निवासी पड़रिया थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर उसके पास से 52 शीशी प्रताबंधित नशीली कफ जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। बताया गया की 18 जून को प्रतिबंधित नशीली सिरप के विक्रय के संबंध में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा सहायक उपनिरीक्षक नीरज साकेत के नेतृत्व में टीम का गठन कर मुखबिर की सूचना की तस्दीक एवम वैधानिक कार्रवाई हेतु रवाना किया गया । कोतवाली पुलिस की टीम अविलंब मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान ग्राम पड़रिया सुरेश गुप्ता के घर के सामने पहुंची तो मुखबिर द्वारा बताए हुलिए का व्यक्ति खड़ा मिला जिसके पास एक बोरी थी , पुलिस ने उस व्यक्ति से नाम पूछा तो अपना नाम सुरेश गुप्ता उर्फ मझिला बताया एवम उसके पास मिली बोरी की तलाशी लेने पर उसमे प्रतिबंधित कोडीन युक्त नशीली सिरप की 52 शीशियां प्राप्त हुई जिसके पश्चात आरोपी सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ मझिला पिता श्यामलाल गुप्ता 48 वर्ष निवासी पड़रिया थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपी द्वारा किया गया उक्त कृत्य एनडीपीएस एक्ट की धारा 8,21,22 ,एवम मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 की धारा 5/13 के तहत दंडनीय होने से आरोपी उक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 554/22 पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहा से जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अशोक कुमार गौतम सहायक उप निरीक्षक नीरज साकेत, बिजेंद्र सिंह, आर अनुराग यादव, आलोक त्रिपाठी एवम रोहित पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
