उपसंचालक किसान कल्याण ने अमानक उर्वरक का क्रय-विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित किया

सीधी धर्मेंद : उर्वरक पंजीयक प्राधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी राजेश सिंह चैहान द्वारा जांच में उर्वरक का नमूना अमानक पाए जाने के कारण उसका क्रय, विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पोड़ी विकासखण्ड कुसमी जिला सीधी से सी.एफ.सी.एल कम्पनी का डी.ए.पी. 18ः46 केयूएस-05 लाट नम्बर जुलाई 2020 का नमूना लिया गया था जिसके परीक्षण उपरान्त उर्वरक के अमानक पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक का तत्काल प्रभाव से क्रय, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
