बहरी थाना अंतर्गत पीड़िता ने बताया कि मैं अपने दोनों बच्चियों के साथ घर में रहती हूं तथा मेरे पति उड़ीसा में काम करते हैं। बीते 27 जून को रात्रि 8 बजे के लगभग दोनों बच्चियों को खाना खिलाकर घर में सो रही थी जहां अचानक रात्रि 11 बजे के लगभग बिजली गुल हो गई। गर्मी लगने के कारण घर का दरवाजा खोलकर कमरे में सो रही थी इसी दरमियान गांव का ही रहने वाला आरोपी राजेश्वरी यादव आया और गलत नियत से मेरा पांव दबा रहा था तभी अचानक मेरी नींद खुली जहां आरोपी मुझसे लिपट पड़ा और गलत करने की कोशिश करने लगा। मेरे हल्ला गुहार मचाने पर मेरी दोनों बच्चियां जाग गई थीं। इसी दरमियान आरोपी घर से भाग निकला।
पीड़िता ने बताया कि अगली सुबह 28 जून को अपने जेठानी तथा आरोपी के घर वालों से शिकायत किया कि आपका लड़का मेरे साथ गलत नियत से घर में घुसा था जहां आरोपी ने पुलिस में शिकायत न करने की धमकी देते हुए मेरे साथ जमकर मार पीट की गई।
दर्ज हुआ मामला
वहीं पीड़िता ने अपनी फरियाद लेकर बहरी थाना पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि मैं अपने साथ जबरदस्ती करने की शिकायत की थी लेकिन वहां मामूली मारपीट का रिपोर्ट लिखा गया था। जहां मेरे विरोध करने के बाद मामला दर्ज हुआ। वहीं बहरी थाना में पदस्थ सब इस्पेक्टर आकांक्षा पांडे ने पीड़िता का 164 के बयान के करवाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 354,(क)456 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।