सार्वजनिक स्थलों पर निकलने पर मास्क या फेस कवर लगाना होगा अनिवार्य नहीं तो भरना होगा जुर्माना

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कृतिका द्विवेदी :

जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केश को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य है। जिले के संपूर्ण सीमाक्षेत्र में यदि कोई बिना मास्क, फेस कवर के घूमते पाए जाते हैं तो सौ रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाएगा तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूंकने का उल्लंघन किये जाने पर एक हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट श्री चैधरी द्वारा उक्त दण्ड को देने के लिए सक्षम अधिकारी जिले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, समस्त मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, समस्त ग्राम पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर का आदेश जारी होते ही शाम को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीधी नीलाम्बर मिश्रा तहसीलदार गोपदबनास सीधी श्री मिश्रा ने शहर के गाँधी चौक में आकस्मिक चेकिंग लगाकर बिना मास्क लगाकर घूम रहे वाहन चालकों का चालान किया और उन्हें नियम का पालन करने की चेतावनी दी समाचार लिखे जाने तक चालान की कार्यवाही जारी थी।

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एनटीवी इंडिया न्यूज़

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