! मतगणना स्थल के चारों तरफ 500 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित !

सीधी :धर्मेंद : जिला मजिस्ट्रेट सीधी अभिषेक सिंह ने आदेश जारी कर मतगणना स्थल संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी के परिसर के चारों तरफ 500 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, आन्दोलन, घेराव, नारेबाजी, मसाल का प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदेश का उल्लंघन करते हुए पायें जाने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जायेगीं। यह निषेधाज्ञा दिनांक 22 मई 2019 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 24 मई 2019 तक प्रभावशील होगी। जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा घोषित/अधिसूचित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 की मतगणना दिनांक 23.05.2019 को शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी में सम्पन्न होगी। मतगणना परिणाम की जानकारी प्राप्त करने हेतु भारी संख्या में राजनीतिक/गैर राजनीतिक/आम नागरिकों की भीड़ एकत्र होगी। उक्त परिस्थितियों में निवारणार्थ एवं उपचारार्थ धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये निषेधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है।
