जन प्रतिनिधियों को आवंटित शासकीय वाहन निर्वाचन कार्यालय में सम्बद्ध किए गए

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सीधी धर्मेंद : भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर आयोग के निर्देशानुसार जिला सीधी के जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों एवं नगर परिषदों के अध्यक्षों, जिला सहकारी बैंक, कृषि उपज मण्डी एवं जन अभियान परिषद के अध्यक्षों को आवंटित वाहन एवं वाहन चालक सहित तत्काल प्रभाव से जिला निर्वाचन कार्यालय सीधी में संबद्ध किया है। संबंधित विभाग उपरोक्तानुसार जिला मुख्यालय सीधी स्थित कार्यालयों के वाहन जिला निर्वाचन कार्यालय सीधी में वाहन चालक सहित तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

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