जिला सीधी के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित हुए

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सीधी धर्मेंद : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा किये जाने के साथ ही संपूर्ण सीधी जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने की आशा से और मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा करने, मतदाताओं एवं निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों को डराने, धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव न डालने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होने के समय से आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सीधी के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आदेशित किया है कि आदेश दिनांक 16.03.2024 से दिनांक 06.06.2024 तक की अवधि हेतु समस्त आग्नेय शस्त्र लायसेंसधारियों से नजदीकी थानों में तत्काल जमा कराये जावें। यह आदेश दण्डाधिकारियों, पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे शासकीय अधिकारियों, बैंक एवं अन्य लोक उपक्रमों के सुरक्षा कर्मचारियों व प्राधिकृत व्यक्तियों, निजी औद्योगिक व्यापारिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर लगे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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