जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए निर्देश दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के खुलने का समय

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सीधी धर्मेंद : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा आदेश जारी कर मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 29 मई 2021 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश दिनांक 31 मई 2021 के द्वारा जारी आदेश के कण्डिका क्रमांक 2.23 में संशोधन किया गया है। जिला सीधी के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों तथा प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति जारी निर्देशों के आधीन होगी। जारी आदेशानुसार किराना दुकानों को छोड़कर शेष अन्य दुकानें एवं प्रतिष्ठान दिनांक 07.06.2021 दिन सोमवार, दिनांक 09.06.2021 दिन बुधवार एवं दिनांक 11.06.2021 दिन शुक्रवार को समय सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक तथा इसी प्रकार किराना की दुकानें दिनांक 08.06.2021 दिन मंगलवार, दिनांक 10.06.2021 दिन गुरूवार एवं दिनांक 12.06.2021 शनिवार को समय सुबह 09 बजे से 03 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। आदेश द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किराना की दुकानें केवल निर्धारित किये गये दिनांक को ही खुली रहेगी, अन्य दुकानोंध्प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित किये गये दिनांक को किराना की दुकाने नहीं खुलेंगी। उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में जारी आदेश दिनांक 31 मई 2021 में उल्लेखित निर्देश दिनांक 14.06.2021 की प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्ट्रेसिंग अनिवार्य होगा, साथ मास्क लगाना एवं सेनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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