बाहर से आए हुए लोगों को 14 दिन के लिए आवश्यक रूप से रहना होगा कवारेंटीन नहीं तो होगी सख्त कार्यवाही : कलेक्टर सीधी – –


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चैधरी ने कहा है कि जिले के बाहर से आए श्रमिकों/व्यक्तियों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उनके स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाईन किया जा रहा है तथा इस आशय का शपथ पत्र लिया जा रहा है कि वो 14 दिनों तक अपने घर में ही रहेंगे और यदि वे उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा-188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संक्रमण की संभावना दिखती है, तो उन्हें शासकीय सेंटरों में क्वारेंटाईन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चैधरी ने कहा कि यदि होम क्वारेंटाईन किए गए व्यक्तियों द्वारा निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी पायी जाती है, तो उन्हें शासकीय क्वारेंटाईन सेंटरों में क्वारेंटाईन किया जाएगा। इसके साथ ही उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर श्री चैधरी ने बताया कि ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी ग्रामपंचायतों को उपलब्ध करायी गयी है तथा कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चैधरी ने निर्देशों का उल्लंघन करने वालों की जानकारी तत्काल संबंधित नायब तहसीलदार/तहसीलदार/एसडीएम को उपलब्ध कराने के लिए कहा है
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