1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे नवीन आपराधिक अधिनियम को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई

0 609
Main Ad1

सीधी धर्मेंद : 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति एवं पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ रविंद्र वर्मा के अध्यक्षता में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार सीधी में पुलिस के राजपत्रित अधिकारी एवं समस्त थाना चौकी प्रभारियों के लिये कार्यशाला आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी अतिण् पुलिस अधीक्षक सीधी श्री अरविन्द श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक पिटीएस रीवा सहित पुलिस के राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण उपस्थित रहें। कार्यशाला में नवीन कानून संबंधी जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान पुलिस अधीक्षक सीधी ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों से कहा कि 01 जुलाई से नये कानून को प्रभावी बनाने के लिये सभी एजेंसियां अपनेण्अपने स्तर पर लगी हुई हैं और अब हम सभी की नवीन कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। नवीन कानून न्याय पर आधारित है और पुलिस का उद्देश्य है कि पीढ़ित को इसके माध्यम से शीघ्र व सुलभ न्याय मिले। कार्यशाला को संबोधित करते हुए माननीय न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि हमारे पास जितनी भी धाराएं 1860 से चली आ रही है अभी तक लगभग वही है। अपराध वही रहेगेंएअपराध चेंज नही होना है सिर्फ एक धारा का ही परिवर्तन होना हैए इन धारा की बजाय उस धारा को एफआईआर में हवाला डालना है। हलाकि कुछ चीजे ऐसी होती है कि हमें कुछ समय लगता है जो समय के साथ ही सीखेंगें। किसी भी कानूनी समस्या का हल सिर्फ कानून की किताब हैए आप किताबों को पढऩा और समझना शुरू कर दिया तो शायद ही ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारा तो लिखित संविधान है हमारे हर कानून लिखित हैए जो चीज लिखा हुआ नही है उसके संबंध में कोई निराकरण सिर्फ न्यायालय ही कर सकता है। आप लोग वही करें जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा जिले के थानों में पदस्थ थाना प्रभारियों को नवीन प्रक्रियाओं के तहत हुए बदलाव से अवगत कराकर उनका 01 जुलाई 2024 से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा कहा कि 01 जुलाई को थाने में आने वाले सभी फरियादियों की कार्यवाही थाना प्रभारी स्वयं करेंए जिससे किसी तरह की परेशानी आमजन को न हो सके और आप सभी को थाने में आने वाले पीढ़ित के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रखते हुए उनकी सुनवाई करें।

News TOP Footer