कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले में धारा 144 लगाईं

सीधी धर्मेंद : लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही संपूर्ण सीधी जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में कानून और व्यस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने संपूर्ण सीधी जिले की सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों की घोषणा की है। यह प्रतिबंध दिनांक 16 मार्च 2024 से 06 जून 2024 तक लागू रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों की आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप में जारी किया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जाये। जारी आदेशानुसार इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक सम्पूर्ण सीधी जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन न करें और न संचालन करें तथा न ही उसमें सम्मिलित हो। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन की तिथि के न्यूनतम 02 (दो) कार्य दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने के बाद ही आयोजन करें। कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेयशस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एम.एल. गन, बी.एल. गन, कारतूस आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बरछी, लोहंगी आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा या सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान आयोजित होने वाले त्यौहारों तथा सामाजिक कार्यों के आयोजन हेतु यदि धार्मिक परम्परा के अनुसार आमसभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग अपरिहार्य हो तो संबंधित आयोजकों को आयोजन के कम से कम 02 कार्य दिवस पूर्व संबंधित ‘‘विहित प्राधिकारी‘‘ के समय आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सीधी को आदेश को संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार तथा परिपालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है।
