नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा 9 मार्च को

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सीधी धर्मेंद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 मार्च 2024 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली एवं रामपुर नैकिन में किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल, आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवााहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों नगर पालिका से संबधित जलकर एवं संपतिकर बैकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जावेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी की सचिव श्रीमती कविता दीप खरे ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा राजीनामा से निराकृत होने वाले प्रकरणों में कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

 

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