कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय अर्जुन सिंह के नामांकन के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की गई

सीधी धर्मेंद : विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी अब काफी तेज हो रही है इसी के चलते अब प्रत्याशियों के राजनीतिक गांव पेच के बीच बार पलट बार तेज हो रहा है उसी कड़ी में चुरहट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय अर्जुन सिंह के नामांकन के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति निर्वाचन अधिकारी चुरहट द्वारा अस्वीकार कर दी गई है उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी शरदेन्दु तिवारी ने निर्वाचन अधिकारी शैलेश व्दिवेदी के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह आपत्ति लगाई थी कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय अर्जुन सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र त्रुटिपूर्ण है एवं उसमें आधी अधूरी जानकारी दी गई है 1 नबम्बर को निर्वाचन अधिकारी ने जांच के उपरान्त पाया कि उनका नामांकन पत्र विधिमान्य है तथा शपथ पत्र विहित प्रारूप में है निर्वाचन अधिकारी ने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार कर दी है तथा कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय अर्जुन सिंह द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए जाने के बाद स्वीकृत करने के आदेश पारित कर दिया। चुरहट कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल के विरोध में भाजपा प्रत्याशी द्वारा की गई आपत्ति खारिज होने के बाद अजय सिंह राहुल के वकील चंद्र मोहन गुप्ता उनके अभिकर्ता गुलाब सिंह और बीजेपी के प्रत्याशी के वकील प्रकाश उपाध्याय एडवोकेट हाई कोर्ट जबलपुर ने एन टीवी इंडिया न्यूज़ को इस मामले में किए गए निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह के विरुद्ध आपत्ति खारिज होने के बाद कांग्रेस के पदाधिकारी लालचंद गुप्ता और रोहित मिश्रा भी बयान देने में आक्रामक नजर आए और उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतों से जीत नहीं मिलेगी जीत जनता के आशीर्वाद के बाद ही मिलेगी।
