11 फरवरी 2023 को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

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सीधी धर्मेंद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में आयोजित नेशनल लोकदालतों के क्रम में वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 फरवरी 2023 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन में किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। इन प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी साथ ही दिनांक 11.02.2023 को आयोजित लोक अदालत में दी जा रही छूट आकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 10 हजार रूपये तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी, अपराध शमन फीस, अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ने अपील की है कि दिनांक 11 फरवरी 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विवाद विहीन समाज की संकल्पना में न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें।

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