जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया के याचिकाकर्ताओं की याचिका हाईकोर्ट ने कर दी रद्द

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सीधी धर्मेंद : त्रिस्तरीय पंचायती निर्वाचन के तहत सीधी जिले के सिहावल ब्लॉक में जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न कराए जाने के बाद की गई मतगणना के दौरान अनियमितताएं सामने आई थी जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा कुछ वार्डों में पुनर्मतदान भी कराया गया था जिसके बाद कराई गई मतों की गणना में मंजू रामजी सिंह लगभग 7000 मतों से निर्वाचित घोषित हुए थे लेकिन इससे असंतुष्ट कई उम्मीदवार हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे और उन्होंने चुनाव की अनियमितताओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे कोर्ट में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका रद्द कर दी 3 अगस्त को एन टीवी इंडिया न्यूज़ ने हाई कोर्ट में चल रहे अमिलिया वार्ड नंबर 14 के प्रकरण के संबंध में श्रीमती मंजू रामजीत सिंह से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि सारे सबूत देखने और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनके विरोधी याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है आगे उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी यहां नहीं पहुंची है लेकिन ऑनलाइन मौजूद है जिसे देखा जा सकता है आगे उन्होंने एन टीवी इंडिया न्यूज़ के द्वारा पूछे गए जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के सवाल पर भी अपना जवाब देते हुए कहा कि वह सभी के सहयोग से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में आएंगे।

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