इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अब अलग से बिजली का मीटर लगवाने के निर्देश

सीधी धर्मेंद : मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले लोगों के लिए चिंता और परेशान कर देने वाली खबर है राज्य सरकार ने अब इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए उन्हें अलग से बिजली का मीटर लगवाने के निर्देश दिए हैं ऐसा न करने पर उनके वाहन जप्त किया जा सकते हैं इसके साथ ही जुर्माने की भी कार्यवाही की जाएगी इस नए आदेश के आने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीद कर डीजल पेट्रोल के महंगे दामों से छुटकारा पाकर चैन की सांस लेने वाले लोगों के माथे पर पसीना ला दिया है अब लोग अपने उस फैसले पर विचार कर रहे हैं और पछता रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की आने वाले कुछ ही दिनों में यह नया नियम लोगों के लिए मुसीबत बनने जा रहा है जिससे लोग इस नए नियम को टेढ़ी नजर से देख रहे हैं बताया गया की इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओ को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अब अलग से बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओ द्वारा घरेलू, कृषि अथवा अन्य प्रयोजन से लिये गये बिजली कनेक्शन का उपयोग वाहन चार्ज करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा/वाहन एवं संबंधित उपकरण को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालो को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरो पर पृथक मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा। वाहनो के चार्जिंग के लिए उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन दिये जाएंगे।ऐसे व्यक्ति जो मीटर क¨ बायपास कर या विद्युत चोरी कर अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। गोरतलब है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनो के चार्जिंग के लिए बिजली की पृथक से दरें निर्धारित की गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनो का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओ एवं राज्य शासन की समस्त ओपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनो को पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
