सीधी शहर में नो-इंट्री का समय निर्धारित जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

सीधी धर्मेंद : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक सीधी के प्रस्ताव एवं लोकहित के दृष्टिगत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सीधी शहर अंतर्गत समस्त व्यावसायिक/भारी माल वाहनों के आवागमन हेतु समय निर्धारित किया गया है। जारी आदेशानुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 01 बजे तक एवं दोपहर 03 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा दोपहर 01 बजे से दोपहर 03 बजे तक एवं रात्रि 08 बजे से सुबह 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा-188 एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उल्लेखनीय है कि सीधी शहर के मुख्य मार्गों पर व्यावसायिक/भारी वाहनों का अत्याधिक आवागमन बना रहता है, जिससे मार्गों पर विद्यालय महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं एवं आम नागरिकों को जाम का सामना करना पड़ता है जिससे वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। उपरोक्त स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा शहर में नो-इंट्री समय निर्धारित करने हेतु लेख किया गया है।
