कलेक्टेट एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश नरवाई जलाने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही

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सीधी धर्मेंद : आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 उपधारा (ग) (गअपपप) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुजीबुर्रहमान खान द्वारा संपूर्ण जिला सीधी के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है कि सम्पूर्ण सीधी जिले में कोई व्यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा अथवा खेत में आग नहीं लगाएगा। यह आदेश सीधी जिले में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों तथा अस्थायी तौर से आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उल्लेखनीय है कि किसानों द्वारा सफल काटने के बाद खेत को साफ करने की दृष्टि से खेतों में आग लगा दी जाती है, जिसे नरवाई जलाना कहते है। यह चलन कई बार लोक परिशांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न करता है तथा मानव जीवन और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव उालता है साथ ही इससे आस-पास की फसलों और मकानों को आग के कारण नुकसान पहुंचता है, उससे किसी भी आपदा की स्थिति की आशंका बनी रहती है। नरवाई में आग लगाने के कारण आस-पास के खेत जिनमें धान की फसल खड़ी हुई है, उसमें तथा निकट के आबादी क्षेत्र में सम्पत्ति को नुकसान होने की धटनाएं पूर्व में हो चुकी है तथा वर्तमान में भी होने की संभावना है। इस सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

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