प्रतिबंधित एवं हानिकारक आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक ने जारी किए आदेश

सीधी धर्मेंद : प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली पर पटाखों की दुकान कॉलेज मैदान में लगाई गई है जहां पर अनेक तरह के छोटे बड़े पटाखे फुलझड़ियां लोगों को आसानी से मिल रही हैं जिला प्रशासन ने सीधी शहर के कालेज मैदान में पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति तो दे दी है लेकिन उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के द्वारा पटाखों के लेकर नए नियम जारी किए गए हैं जारी आदेश के परिपालन में उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान तथा पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने आदेश जारी कर आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु जिला सीधी अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को संयुक्त रूप से दायित्व सौंपा गया है। जारी आदेशानुसार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिबंधित एवं हानिकारक तथा अवैध आतिशबाजी एवं पटाखों का निर्माण, भंडारण, परिवहन तथा विक्रय की जांच कर प्रतिबंधित करने एवं संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। समस्त पटाखा निर्माताओं, भंडारणकर्ताओं एवं लायसेंसी विक्रयकर्ताओं से अंडरटेकिंग भराया जाना सुनिश्चित करेंगें एवं की गई जब्ती/सैम्पलिंग क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा को भेजना सुनिश्चित करेंगें। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
