आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर तहसीलदार सिहावल और चुरहट पर कलेक्टर ने जुर्माना लगाया

सीधी धर्मेंद : कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा आदेश जारी कर म.प्र. लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा मे निराकरण नहीं करने पर तहसीलदार सिहावल माईकल तिर्की तथा प्रभारी तहसीलदार चुरहट मणिराज बागरी पर 05 सौ रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही अनुराग कुमार पाण्डेय निवासी मेढ़ौली को 05 सौ रूपये तथा शिवबली सिंह निवासी चदैनिया को 05 सौ रूपये की राशि प्रतिकर के रूप में प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चैधरी ने सभी संबंधित अधिकारियों को म.प्र. लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि अकारण आवेदनों को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों को जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी।
