जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने धारा 144 का संशोधित आदेश जारी किया सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक धार्मिकआयोजन प्रतिबंधित

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सीधी धर्मेंद : जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चैधरी द्वारा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 14 जुलाई 2021 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार जिला सीधी अंतर्गत समस्त सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेगी। स्कूल, काॅलेज खोले जाने के संबंध में शासन से पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं तत्संबंधी आदेश उक्तानुसार जारी होने तक स्कूल एवं कालेज बंद रहेंगे। कोंचिंग संस्थान बंद रहेंगें केवल आॅनलाइन क्लासेस के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगें। प्रशिक्षण कार्यक्रम हाॅल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगें। सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं रहेगी। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगें। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेगें। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगें। समस्त रेस्टोरेंट 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाॅल की शर्त का पालन करते हुये रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगें। विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति रहेगी। विवाह आयोजक द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अन्त्येष्टि में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति रहेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवगमन निर्बाध रहेगा। जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

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