जिला मजिस्ट्रेट ने 17 मई से 31 मई तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया सब्जी फल और किराने के सामान के लिए दी गई राहत

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 सीधी धर्मेंद :  जिला मजिस्ट्रेट रविन्द कुमार चौधरी ने एक आदेश जारी कर पूर्व में सीधी जिले के लिए जारी हुए लॉकडाउन के आदेश को आगे बढ़ा दिया है जिला मजिस्ट्रेट ने 17 मई की प्रातः 6 बजे से 31 मई की प्रातः 6 बजे तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है इस दौरान लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा अपने घर से बाहर निकालने की अनुमति नहीं होगी इसके साथ ही जिले में अंतरराज्य अंतर जिला परिवहन एवं लोगों का आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा जिला मजिस्ट्रेट ने इस बार लोगों को लॉकडाउन में कुछ राहत भी दी है जिसमे लोगों की सबसे बड़ी समस्या सब्जी फल और किराने की समान को ध्यान में रखते हुए दी गई है जिला मजिस्ट्रेट ने सब्जी फल के फुटकर विक्रेताओं को हाथ ठेले में घूमकर बार्डो में बेचने के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है इसके साथ ही किराना सामग्री के लिए चिन्हित दुकानदारों को सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री किए जाने की अनुमति प्रदान की है इसके लिए संबंधित व्यवसायियों को पास बनवाना आवश्यक होगा बाकी अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों की छूट जो पहले जारी थी वह इस आदेश में भी दी गई हैं अब जिले के लोगों को 31 मई तक घर में रहकर लॉक डाउन का पालन करना होगा आवश्यक होने पर घर से बाहर मास्क लगाकर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

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