नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने शासन की नई कोरोना गाइडलाइन जारी की

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नैनीताल से हिमानी रौतेला ने बताया की नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि शासन की नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जनपद में रात साढ़े दस बजे से सुबह पाॅच बजे तक रात्रि कफ्र्यू प्रभावी कर दिया गया है इसके अलावा जिलेभर के सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम पचास प्रतिशत सवारियाॅ हीं बैठायी जा सकेंगी वहीं कोचिंग संस्थानों स्वीमिंग पूल तथा स्पा केन्द्रों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है उन्होंने कहा कि जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग का शक्ति से अनुपालन कराया जायेगा उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या पचास प्रतिशत कर दी गयी है भीड़ वाले स्थानों के लिए भी पचास प्रतिशत का नियम लागू होगा। उन्होंने बताया कि रात्रि कफ्र्यू के दौरान औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों आपातकालीन वाहनो माल वाहक से सम्बन्धित व्यक्तियों बसों ट्रेनों हवाई जहाज आदि से उतरने वाले लोग शादी सम्बन्धित समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों को रात्रि कफ्र्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी धार्मिक राजनैतिक व सामाजिक आयोजनों विवाह आदि में अधिकतम दो सौ लोग ही शामिल होंगे। सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा आदि अब पचास प्रतिशत सवारी क्षमता के साथ ही जनपद में संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि जिले के सभी बार सिनेमा हाल रेस्तरां जिम आदि में भी कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों पुलिस क्षेत्राधिकारियों तथा स्वास्थ्य महकमें के अधिकारियों से कहा है कि शासन द्वारा जारी गाइडलाईन का सख्ती के साथ अनुपालन करायें। जो लोग अनुपालन न करें और नियमों को तोड़ें उनके विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाये

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