स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयो के प्रारंभ एवं संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए


कृतिका सीधी :
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयो के प्रारंभ एवं संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार ने समीक्षा बैठक के दोरान सभी स्कूलो में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने के लिए निर्देश दिए थे कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुक्रम में यह निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाओ को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाओ के विद्यार्थिओ के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियो की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओ के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा विद्यालय में विद्यार्थियो की उपस्थिति माता-पिता, अभिभावको की सहमति पर निर्भर होगी। माता-पिता, अभिभावक द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में विद्यार्थियो की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा आनलाइन कक्षाओ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

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