कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सम्पूर्ण सीधी जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये गये


कृतिका सीधी :
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये गये हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश दिनांक 29 अगस्त 2020 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र दिनांक 01.09.2020 के माध्यम से अनलॉक 4.0 अंतर्गत पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ करने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तथा कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर चिन्हित गतिविधियों को प्रतिबंधित करने या सशर्त संचालन करने के निर्देश दिये गये हैं। जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 01.09.2020 के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 01.08.2020 निरस्त किया जाकर रविवार को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। जिला/राज्य के अंदर तथा बाहर से आने-जाने के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगा। बसो में 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। टैक्सी में चालक सहित कुल 03 व्यक्ति तथा ऑटो रिक्सा का संचालन चालक के अतिरिक्त केवल दो व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे। वे केवल अत्यावश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये ही बाहर जा सकते है। वही कई गतिविधियां पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगी जिनमे सीधी जिले की समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, सार्वजनिक पुस्तकालय बंद रहेंगे किन्तु ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 50 से अधिक अतिथियों की अनुमति नहीं होगी। अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी तथा 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, सॉपिंग काम्पलेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थ्रियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थानों को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा

एनटीवी इंडिया न्यूज़
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