अमिलिया थाना अंतर्गत युवती के शिकायती आवेदन के अनुसार बताया गया कि बीते 17 जुलाई को दोपहर 12 बजे के लगभग विकलांग युवती शौच के लिए खेत में गई हुई थी तभी अचानक गांव का ही रहने वाला सुनील केवट पिता राममिलन केवट निवासी रामनगर आया और दोनों हाथ पकड़कर वहीं गड्ढे में घसीटते हुए ले गया और बोला कि मैं तुम्हें 25 रुपये दूंगा जो कर रहा हूं करने दो। पीड़िता के विरोध करने के बावजूद भी आरोपी ने जबरजस्ती पीड़िता के कपड़ा खोलकर दुष्कर्म कर डाला। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान मैं चीख रही थी तब वह मेरा गला दबा रहा था। बताया गया कि वारदात के बाद पीड़िता वहीं बेसुध बैठी रही। जहां भाई ढूंढते ढूंढते गड्ढे के पास पहुंचा तब देखा कि पीड़िता बेहोशी हालत में थी।
वहीं अमिलिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) एन 376 (2) आई के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश में जुट गई है।