मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि जनपद पंचायत सीधी के अन्तर्गत सिंचाई जलाशय मोहडी जिसका औसत जल क्षेत्र 20.200 है को मत्स्य पालन एवं मत्स्यखेट हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर निर्धारित लीज राशि पर दिया जाना है


कृतिका सीधी :
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि जनपद पंचायत सीधी के अन्तर्गत सिंचाई जलाशय मोहडी जिसका औसत जल क्षेत्र 20.200 है को मत्स्य पालन एवं मत्स्यखेट हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर निर्धारित लीज राशि पर दिया जाना है। जिसके लिये स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों/मछुआ समूहों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2020 तक सायंकाल 05 बजे तक जनपद पंचायत कार्यालय सीधी में प्रस्तुत किया जावेगा। जलाशय पट्टा लीज प्रदाय हेतु निम्नानुसार नियम एवं शर्ते लागू होगी। वंशानुगत मछुआ जाति/ अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के क्रमशः पट्टा आवंटन प्रक्रिया मे प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, समिति के कार्यक्षेत्र से संबंधित अभिलेख, समिति का प्रस्ताव, सदस्यों की सूची, विगत तीन वर्षो की आडिट नोट की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा। मछुआ समूहों का 10 रूपये के स्टांप पेपर (नानज्यूडिसयल पर) नोटरी द्वारा प्रमाणित सदस्यों की सूची एवं समूह के मुखिया से मनोनित होने का लेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, साथ ही प्रत्येक सदस्यों का गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्व में किसी समिति/समूहों पर शासन की राशि बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में समिति/समूहों के पास पट्टे उपलब्ध जलक्षेत्र संबंधी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। मछुआ समूह जो मछली पालन के निमिन्त गठित हो और मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा मान्य हो के ही आवेदन पत्र मान्य होगें। पट्टे पर अधिकतम 4.00 हेक्टेयर जलक्षेत्र प्रति सदस्य के मान्य से आवंटित किया जा सकेगा। पट्टे की अवधि की गणना प्रतिवर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक होगी। समिति पर समापन मे न हो, समिति क्रियाशील है, का प्रमाण पत्र उपायुक्त सहकारिता विभाग सीधी से प्राप्त कर लगाना अनिवार्य होगा। मत्स्योद्योग विभाग सीधी से भी राशि बकाया नहीं होने संबंधित प्रमाण प्रत्र प्राप्त कर समितियों का आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित नियम/शर्तो का उल्लंघन करने पर स्वीकृति अवधि के भीतर पट्टा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। आवेदन कर्ता अपना पूर्ण आवेदन पत्र समस्त अभिलेखो को स्वयं जमा करेगा। शासन द्वारा एवं जनपद पंचायत द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जनपद पंचायत सीधी में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

एनटीवी इंडिया न्यूज़
खबर जरा हट कर –
