जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि में परिवर्तन किया गया है –

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कृतिका: सीधी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के सर्कुलर द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 24.03.2020 से 14.04.2020 तक, दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक, दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक एवं 18.05.2020 से 31.05.2020 तक न्यायालय अक्रियाशील रहें है। तदोपरान्त पुनः दिनांक 01.06.2020 से 07.06.2020 तक लाॅकडाउन के कारण कार्यालय अक्रियाशील रहेंगें। अतः दिनांक 01.06.2020 से दिनांक 07.06.2020 तक लंबित विभिन्न तिथियों के प्रकरण, जिनमें आदेश, विचाराधीन बंदिया से संबंधित अंतिम तर्क, रिमाण्ड जमानत, अपराधिक पुनरीक्षण व अन्य अर्जेन्ट प्रकृति के मामले शामिल नहीं हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के सर्कुलर द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 04.05.2020 व 17.05.2020 के आलोक में आदेश, अंतिम तर्क, रिमाण्ड, जमानत, अपराधिक पुनरीक्षण आदि अर्जेन्ट प्रकृति के मामले पूर्व में ही नियत तिथियों पर लिये जायेंगे।

 

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