सम्पूर्ण विश्व में नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना (कोविड-19) को महामारी घोषित किया गया है। उक्त वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस से बचाव हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दिनांक 03.05.2020 को आदेश जारी कर संपूर्ण सीधी जिला को 17 मई 2020 तक लाक डाउन घोषित किया गया था।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश अपेक्षित होने से कार्यालयीन आदेश क्रमांक/389/आर.डी.एम./2020 सीधी दिनांक 03.05.2020 में वर्णित शर्तें आगामी आदेश तक प्रभावशील रहने के आदेश जारी किए गए हैं। शासन से निर्देश प्राप्त होने पर निर्देश के अनुरूप पृथक से आदेश प्रसारित किया जायेगा।
आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा-188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की जायेगी।