| जल उपभोक्ता संस्थाओं का निर्वाचन जून माह मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी |

सीधी : धर्मेंद : जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने आदेश जारी किया है कि जल संसाधन विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार जल उपभोक्ताओ के निर्वाचन माह जून 2019 में संपादित कराये जाने की घोषण की गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा हो जाने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा आये दिन समूह को एकत्र कर आम सभाओं व नुक्कड़ सभाओं तथा रैली निकालने का आयोजन किया जायेगा। कतिपय व्यक्तियों, समूहों एवं संगठन के द्वारा सोसल मीडिया जैसे वाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम तथा अन्य इलेक्ट्रानिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट कर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने एवं लोगो के मध्य संघर्ष/वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के संदेश, चित्रों, वीडियो एवं आडियो का प्रशारण किया जाता है। इंटरनेट पर इस प्रकार के वैमनस्यता की अभिव्यक्ति ऐसे पोस्ट के माध्यम से होती है जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर जन भावनाओं को आहत करता है। जिससे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शान्ति भंग हो सकती है।जिला सीधी अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बंदूक, राइफल अथवा अन्य घातक हथियार जैसे तलवार, बल्लम, फर्सा, भाला, कटार, छुरी, गुप्ती आदि लेकर सड़क तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकले। ऐसे परिस्थिति को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिला अंतर्गत सर्वसाधारण के विरूद्ध पारित किया जा रहा है और परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक पर करना एवं उनकी सुनवाई करना संभव नहीं हो रहा है। यह आदेष उक्त संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह निषेधाज्ञा आदेश 23 जून 2019 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावषील रहेगी।
