अशासकीय शालाओं को शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई फीस नहीं लगाने के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने दिए निर्देश

0 390
Main Ad1

सीधी धर्मेंद : अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा समस्त अशासकीय शालाओं के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि फीस के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अतिरिक्त अन्य कोई फीस छात्रों/अभिभावकों पर प्रभारित नहीं करें। विद्यार्थी की टी.सी. रोके जाने से उसके भविष्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने  नियमानुसार टी.सी. जारी करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर श्री पंचोली ने जानकारी देकर बताया है कि कोविड-19 संक्रमण की द्वितीय लहर एवं इसके कारण जनित परिस्थितियों के दृष्टिगत उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2020 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये कंडिका 2.1 के अनुसार – आगामी आदेश तक गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अतिरिक्त अन्य कोई फीस छात्रों/अभिभावकों पर प्रभारित नही की जायेगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के सम्बंध में जारी विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01.03.2021 द्वारा जारी निर्देश की कंडिका 2 की उप कंडिका 4 को आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया गया है।  उन्होने बताया कि जिले में छात्रों/अभिभावकों से स्कूल संचालकों द्वारा टी.सी. नही दिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है। शिकायत में छात्रों/अभिभावकों द्वारा अवगत कराया जाता है कि अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य/संचालक द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त फीस की मांग की जाती है। यह कृत्य शासन के निर्देशों के विपरीत है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए समस्त अशासकीय शालाओं को निर्देशित किया गया है।

News TOP Footer