उत्तराखंड में लगा नाईट कर्फ्यू प्रत्येक दिन अब रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू दोपहर 2 बजे बाद सभी दुकानें होंगी बन्द

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद आज शासन की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड के समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान – प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई व कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2:00 बजे से बंद किए जाएंगे।

 

 

 

 

 

 

 

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संपूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णता कर्फ्यू रहेगा साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिनों में सायं 7:00 से 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही को पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

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