सीधी में 11 जुलाई 2020 को ऑनलाईन माध्यम से लोक अदालत आयोजित की जाकर मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा

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कृतिका सीधी :

विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देकर बताया है कि म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में दिनांक 11 जुलाई 2020 को ऑनलाईन माध्यम से लोक अदालत आयोजित की जाकर मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। कोरोना महामारी के कारण नेशनल लोक अदालतों का आयोजन नहीं होने से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण नही हो पा रहा है जिससे ऐसे प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों को अनावश्यक रूप से समय एवं आर्थिक क्षति हो रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मूल उद्देश्य न्याय आपके द्वार को साकार करते हुये जिला न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2020 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसमे जिला न्यायाधीश के न्यायालय की खंडपीठ का गठन किया गया है। विशेष लोक अदालत में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये ऑनलाईनध्वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से बीमा कम्पनियों एवं पीड़ित पक्षकारों से सम्पर्क किया जायेगा तथा क्लेम प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन मे एवं अपर जिला न्यायाधीश तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी देवीलाल सोनिया के निर्देशन में विद्युत विभाग से संबंधित लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण हेतु दिनांक 25.07.2020 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध मे विशेष न्यायालय, विद्युत अधिनियम के पीठासीन अधिकारी, राजेश सिंह द्वारा यह जानकारी दी गई कि न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत, जिन लंबित मामलों में विद्युत विभाग के माध्यम से न्यायालयीन सूचना पत्र विशेष लोक अदालत के संबंध में जारी हो रहे हैं, ऐसे मामलों के पक्षकार सूचना पत्र होने पर विद्युत विभाग मे ही नोटिस मे उल्लिखित राशि को जमा कर रसीद प्राप्त कर सकेंगे, जिनके प्रकरणों का निराकरण नियत दिनांक को विशेष लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा। पक्षकारों को कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को देखते हुये न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मात्र न्यायालयीन नोटिस मे उल्लिखित राशि जमा करने से ही उनके प्रकरणों का निराकरण विद्युत विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर किया जायेगा।

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