मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. मिश्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सा सुविधा केन्द्रों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि ग्रामीण क्षेत्रों से आये मरीजों एवं शासकीय चिकित्सा अधिकारियों के मध्य स्थानीय भाषा बोली के कारण अवरोध न हो। स्थानीय भाषा के ज्ञान के संबंध में ऐसी व्यवस्था की जावे कि ग्रामीण क्षेत्रों से आये मरीजों को भाषा बोली के कारण अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बताने में परेशानी न हो एवं शासकीय चिकित्सा अधिकारी उनकी समस्या को समझते हुए उचित चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने तथा भाषा संबंधी मध्यस्थता हेतु स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिश्रा ने समस्त चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।