मनरेगा योजना से रोजगार हेतु मुख्य कार्यपालन यंत्री ने ग्राम सचिवों सरपंचों और रोजगार सहायक को किया निर्देशित –

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री ए बी सिंह ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के प्रधान सरपंच सचिव ग्राम रोजगार सहायक को निर्देश जारी किये हैं कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत समस्त जाॅबकार्ड धारियों को जाॅबकार्ड प्रदाय किये जाये। साथ ही कार्य स्थल पर जाॅबकार्ड भरे जाएं। जाॅबकार्ड श्रमिकों को अधिनियम के तहत प्रदाय किया गया उनका स्वयं का श्रमिक पहचान पत्र है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा जाना दण्डनीय है। ग्राम पंचायत में सभी सक्रिय जाॅबकार्डधारियों को वितरित किये जाने के लिये रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा जनपद पंचायतों की मांग अनुसार जाॅबकार्ड उपलब्ध कराये गये हैं जिन्हें श्रमिकों को वितरित किया जाना है। श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत अंतर्गत समस्त अकुशल श्रमिक काम की मांग का आवेदन ग्राम पंचायत के सचिवए ग्राम रोजगार सहायक के साथ अब ग्राम पंचायत के पंच सदस्य को भी प्रस्तुत कर सकेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा सभी पंच सदस्यों को काम की मांग के आवेदन का प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा जिसे पंच सदस्य आवेदन पत्र प्राप्त होने के उसी दिन या आकस्मिकता होने पर अगले कार्यदिवस में ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम रोजगार सहायक को उपलब्ध करायेगे। पंच सदस्य नियमानुसार काम की मांग के आवेदन पत्र पावती दे सकेगे तथा ग्राम पंचायत द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम अंतर्गत निर्धारित तय समय.सीमा में काम की मांग करने वाले श्रमिकों को ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्य उपलब्ध कराना होगा। ग्राम पंचायत में निवासरत श्रमिक के साथ प्रवासी श्रमिक जिला पंचायत के श्रमसिद्धि कण्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नंबर. 9754646858 एवं 9754654509 में फोन कर काम की मांग अथवा जाॅबकार्ड से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकेगे। इन नंबरों पर फोन करने के बाद श्रमिको द्वारा मांगी गयी सहायता ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जनपद पंचायत को भेजी जायेगी जिसके बाद निर्धारित समय.सीमा में जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को कार्यवाही कर कण्ट्रोल रूम को अवगत कराना होगा।

एनटीवी इंडिया न्यूज़

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