विवेचकों के लिये नवीन अपराधिक अधिनियम के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

सीधी धर्मेंद : जिला सीधी में पदस्थ विवेचकों के लिये नवीन अपराधिक अधिनियम के संबंध में एक दिवसीय वृहद कार्यशाला का पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविन्द्र वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अरविंद श्रीवास्तव के द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. रविन्द्र वर्मा द्वारा अपने उद्बोधन में बताये कि यह बदलाव भारतीय समाज की आवश्यकता और भावनाओं के अनुरूप है। कानून में संशोधन मुख्य रूप से अपराधी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने किया जा रहा है। कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट आसुतोश द्विवेदी द्वारा कार्यशाला में बताया गया कि तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं। सरकार द्वारा 24 फरवरी 2024 तीनों नये आपराधिक कानून से जुड़ी अधिसूचना जारी कर इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Crpc) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। कार्यशाला में निरीक्षक से लेकर सउनि स्तर के 75 से अधिक अधिकारी उपस्थित थे।
