नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 मार्च को बैंक प्रबंधकों के साथ प्रीसिटिंग बैठक का हुआ आयोजन

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सीधी धर्मेंद ; प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 मार्च 2024 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल, आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवााहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों नगर पालिका से संबधित जलकर एवं संपतिकर बैकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जावेगा। इसी क्रम में बुधवार दिनांक 21.02.2024 को बैंक प्रबंधकों के साथ प्रीसिटिंग बैठक का आयोजन जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर भवन में किया गया जिसमें 09 मार्च 2024 को होने वाली वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत में बैंक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्रीमती कविता दीप खरे ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को संबंधित बैंक द्वारा छूट प्रदान की जाती है जिसमें पक्षकारों को बैंक की राशि लौटाने में सहायता प्राप्त होती है। उक्त बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला, शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक सीधी श्री अमित कुमार, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्री सोमेश कुमार, एफ.ओ.एस.एम.ई. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच श्री सौरभ कुमार पाण्डेय, शाखा प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण सीधी बैंक श्रीमती नेहा फुलकर उपस्थित रहे। सचिव श्रीमती खरे ने अपील की है कि दिनांक 09 मार्च 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कराये एवं छूट का लाभ लें। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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