एक जनवरी से पात्र परिवारों को मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न

0 591
Main Ad1

सीधी धर्मेंद : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक (माह दिसम्बर 2022 के आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्न प्राप्त करने से शेष रहे परिवारों सहित) निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पात्रता श्रेणी अनुसार अन्त्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से निःशुल्क वितरण किया जायेगा। कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा उक्त के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा हितग्राहियों को पात्रतानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने के संबंध में प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों एवं मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजनांतर्गत संचालित वाहनों पर पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में बैनर लगवाएं जाएं। पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन (ऑफलाईन दुकान छोड़कर) के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जाए। पीओएस मशीन पर खाद्यान्न वितरण उपरांत जारी पावती हितग्राही को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। जिन उचित मूल्य दुकानों पर माह जनवरी 2023 तक उचित मूल्य दुकानों पर भी खाद्यान्न का प्रदाय निःशुल्क कराया जाए। जिन उचित मूल्य दुकानों पर माह जनवरी 2023 का आवंटन सशुल्क प्रदाय किया गया है एवं दिसम्बर 2022 का खाद्यान्न प्राप्त करने से शेष रहे पात्र परिवारों को माह जनवरी 2023 में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की जाने वाली मात्रा पर देय राशि का समायोजन एमपीएससीएससी द्वारा पृथक से किया जाएगा।

News TOP Footer