कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान ने अधिसूचना जारी कर मछली मारने बेचने परिवहन पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगाया

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कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान ने अधिसूचना जारी कर जिले में 13 जून से 15 अगस्त 2022 तक की अवधि में मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध किया है। म.प्र. शासन मछली पालन विभाग का ज्ञापन दिनांक 23.07.1987 के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें विनिर्दिष्ट जल की परिभाषा के अतंर्गत नहीं लिया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में मत्स्य के वंश वृद्धि (प्रजनन) दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिए जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनों में म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत 13 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अवधि मे सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहता है। साथ ही मत्स्य विक्रय मत्स्य विनियम एवं परिवहन करना भी प्रतिबंधित है एवं संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

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