नेशनल लोक अदालत में हुआ 1715 प्रकरणों का निराकरण

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सीधी धर्मेंद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 दिसंबर को जिला न्यायालय सीधी एवं सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन तथा मझौली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमिताभ मिश्र द्वारा जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर शैम्फोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल सीधी के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। श्री मिश्र ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में ऐसे आपराधिक प्रकरणों का भी निराकरण होता है जो कि राजीनामा योग्य है, आपसी सहमति से निराकरण होने पर पक्षकारों के मध्य वैमनस्यता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। श्री मिश्र ने उद्घाटन सभा में कहा कि जिले में विवाद विहीन ग्रामों की स्थापना की जावेगी विवाद विहीन ग्रामों की स्थापना के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील की है। श्री मिश्र ने कहा कि इस देश के निर्माण में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है इसी प्रकार लोक अदालत में भी प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अधिवक्ताओं का सहयोग अति आवश्यक है। श्री मिश्र ने विवाद विहीन समाज की स्थापना के लिए न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारियों एवं उपस्थित सभी पक्षकारों से कार्य करने के लिए आह्वान किया। न्यायालय परिसर में शैम्फोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल सीधी के बच्चों के द्वारा किये गये पौधा रोपण की प्रशंसा करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय परिसर को हरा-भरा बनाये जाने का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति का है और इसमें स्कूल के बच्चों के द्वारा पुनीत शुरूआत की गई है और यह प्रत्येक न्यायाधीश, अधिवक्ता और न्यायालय के कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि न्यायालय से पर्यावरण संरक्षण का संदेश समाज को जाता रहे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं ने नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण में सहयोग किया है तथा आगे आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में भी अधिवक्ता संघ का पूरा सहयोग न्यायालय और विधिक सेवा प्राधिकरण को मिलता रहेगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणो के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय सीधी में 13 खंडपीठे, व्यवहार न्यायालय चुरहट में 01, मझौली में 03 व रामपुर नैकिन मंे 02 खंडपीठे गठित की जाकर कुल 19 खंडपीठंे गठित की गई थी। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेबल इस्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा, नगर पालिका के जलकर से संबंधित प्रकरणो के सहित विद्युत वितरण कम्पनी, समस्त बैंकों के ऋण वसूली मुकदमा पूर्व प्री-लिटिगेशन के प्रकरण इस लोक अदालत में निपटारे हेतु रखे गये। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों मंे लम्बित कुल 2413 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 233 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।

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