जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश 8 जून को प्रातः 6 बजे तक लाकडाउन घोषित

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सीधी धर्मेंद : जिलें में वर्तमान में लगभग सभी नगरीय निकाय साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में अधिसंख्य पंचायतों मे कोविड-19 संक्रमित मरीज सक्रिय है, लाॅकडाउन खुलने से त्वरित संक्रमण फैलने की संभावना होगी। उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये जिला आपदा प्रबंधन समिति (कोविड-19) की 30 मई को आयोजित बैठक में चर्चा एवं परामर्श उपरान्त लिये गये निर्णय अनुसार लोक स्वास्थ्य के हितों दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा- 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1),72(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक दिनांक 25 मई 2021 द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.06.2021 की प्रातः 6 बजे तक यथावत रहेगा। सम्पूर्ण सीधी जिले के नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत मंगलवार दिनांक 01.06.2021 की प्रातः 6 बजे से दिनांक 08.06.2021 की प्रातः 6 बजे तक संशोधित  आदेश प्रभावी रहेगा। जारी आदेशानुसार जिला सीधी अंतर्गत समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन /सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेगी। स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें केवल ऑनलाईन क्लासेस के माध्यम से संचालित किये जा सकेगें। जिला अंतर्गत सिनेमा घर, शाॅपिंग काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पाॅट, ऑडोटोरियम, सभागृह का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक/पूजा स्थलों पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं रहेगी। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के संचालित किये जा सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, कोषालय, पंजीयन, श्रम आदि सम्मिलित है। अन्त्येष्टि में अधिकतम 10 लोगों की अनुमति रहेगी। विवाह कार्यक्रम में दोनो पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 व्यक्तियों को अनुमति रहेगी। विवाह आयोजक द्वारा संबंधित क्षेत्र के थाना में अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक जनता कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रूल ऑफ सिक्सः- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जिला अंतर्गत लेबर मार्केट पूर्ण रूप से प्रतिंबधित रहेगा। मेडिकल आवश्यकता अथवा अन्य आपातिक परिस्थिति को छोड़कर जिले के व्यक्तियों का अंतर राज्य (पदजमत ेजंजम) एवं राज्यांतरिक (पदजतं ेजंजम) आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक परिस्थिति में जिला स्तर से प्रतिबंधित गतिविधि को शिथिल करने हेतु खण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनुमति दे पाएंगे, जिसकी सूचना वे जिला कार्यालय को देंगें। समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्यौगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु जुड़e अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा मालध्तैयार माल के आवागमन की अनुमति रहेगी। अस्पताल,नर्सिंग होम ,क्लीनिक ,मेडिकल इन्श्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेगें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें पूर्ववत शासन के निर्देशानुसार संचालित रहेंगी। डेयरी/दूध की दुकानें ,आटा चक्की की दुकानें तथा पशु आहार की दुकाने प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेगी। रेड येलो जोन एरिया को छोड़कमोहल्लों/कालोनियों/ग्रामों की किराना दुकानों को प्रातः 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। पेट्रोल/डीजल पम्प/गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं निरंतर चालू रहेगें। कृषि संबंधी समस्त गतिविधयों जैसे कृषि उपज मण्डी, खाद/बीज/कृषि यंत्र की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। बैंक, बीमा कार्यालय ,एटीएम प्रारंभ रहेगें। बैंको में नकदी लेन-देन अपरान्ह 03 बजे तक अनुमत्य होगा। सभी प्रकार के सामानों एवं माल के परिवहन की अनुमति हेागी। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सर्विसेज की अनुमति रहेगी। ई-कामर्स कम्पनियों द्वारा होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। जिला अंतर्गत येलो तथा ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 नियमों का पालन करते हुये जारी रख सकेगें। संजय गांधी महाविद्याालय सीधी के मैदान में सब्जी एवं फल के थोक विक्रेताओं द्वारा प्रातः 05 बजे से 8 बजे तक सामग्री फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने की अनुमति होगी। सब्जी, फल के फुटकर विक्रेताओं को किसी स्थान पर दुकान रखकर बेचने की अनुमति नही रहेगी बल्कि हाथठेला के माध्यम से फेरी लगाकर दोपहर 12 बजे तक बेचने की अनुमति होगी।—- सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थियों मे शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो हैण्डवाष/सेनेटाइजर की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

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