नैनीताल में जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को जिला मजिस्ट्रेट धीराज सिंह गर्ब्याल ने 10 मई तक बढ़ाया

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खबर उत्तराखंड के नैनीताल से रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को आगामी 10 मई ;सोमवार तक विस्तारित कर दिया हैै इस अवधि में कर्फ्यू प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। जानकारी देते हुए वित्त राजस्व सुरेन्द्र सिंह जंगपागी ने बताया कि जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त कर्फ्यू अवधि 10 मई तक विस्तारित कर दी गई ह। श्री जंगपागी ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी विवाह व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोग को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जायेगी जबकि शव यात्रा तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पायेगे। उन्होने बताया की भवन निर्माण से सम्बन्धित सामाग्री से सम्बन्धित दुकाने भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेगी। उन्होने बताया कि पेट्रोल पम्प तथा मेडिकल स्टोर निरन्तर खुले रहेगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होता रहेगा सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकाने डेयरी बेकरी मीट मछली मिलेगी उन्होने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगे। माल वाहक वाहनो के आवागमन मे छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड .19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी पोस्ट आफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे। उन्होने बताया कि कोविड.19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसए केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है

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