जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर 26 से 28 दिसम्बर तक ग्राम नौढ़िया के फायरिंग रेंज के चारों तरफ लगाया प्रतिबंध

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सीधी धर्मेंद : जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चैधरी ने आदेश जारी कर दिनांक 26 से 28 दिसम्बर तक ग्राम नौढ़िया के फायरिंग 04 किमी. की परिधि में ग्राम के नागरिकों तथा पशुआंे के प्रवेश हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली सीधी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नौढ़िया में स्थित फायरिंग रेंज में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक चांदमारी दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2020 तक कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए फायरिंग रेंज को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

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