प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 12 जुलाई को रामाधार गुप्ता पिता जुगुल किशोर गुप्ता 58 वर्ष घर में 350 लीटर अवैध केरोसिन रखा हुआ था जहां थाना प्रभारी अभिषेक सिंह के द्वारा का वैद्य कागज मांगने पर आरोपी कोई भी वैध कागज नहीं दिखा पाया। जहां अवैध केरोसिन जप्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध 3/7 ईसी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया है जहां आरोपी को जमानत नहीं मिलने से जेल भेज दिया गया है।