Lock down Ka संशोधित आदेश जारी ; क्या खुलेगा क्या रहेगा बन्द –


सीधी जिले में नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं म.प्र.शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा दिनांक 19.05.2020 को आदेश जारी कर सीधी जिले को 31 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून 2020 तक के लिए विस्तारित किया गया है एवं पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ करने के दिशा निर्देश जारी किये गये है तथा कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर चिन्हित गतिविधियों को प्रतिबंधित करने या सशर्त संचालन करने के निर्देश दिये गये है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। यह आदेश 15 जून 2020 तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेशानुसार जिले में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 07 जून 2020 तक बंद रहेगा। इसके साथ ही सीधी जिले की समस्त स्कूल, कालेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, सार्वजनिक पुस्तकालय बंद रहेंगे। ऑनलाइनध्दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी, किन्तु 12वी बोर्ड की परीक्षायें स्कूल शिक्षा विभाग से प्रसारित कार्यक्रम अनुसार यथावत सम्पन्न होंगी। भारत सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवायें, सॉपिंग मॉल्स 07 जून 2020 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सिनेमा हॉल, सॉपिंग काम्पलेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान प्रतिबंधित किया गया है। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे तथा वे केवल अत्यावश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये ही बाहर जा सकते है। सायं 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही अत्यंत आवश्यक परिस्थिति को छोड़कर निषिद्ध रहेगी। जारी आदेशानुसार जिलाध्राज्य के अंदर तथा बाहर से आने जाने के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गई बसें एवं फैक्ट्री संचालन के लिये उनके मजदूरों को लाने ले जाने वाली बसे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा। टैक्सी में चालक सहित कुल 03 व्यक्ति तथा ऑटो रिक्शा का संचालन चालक के अतिरिक्त केवल दो व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त निषिद्ध दुकानों को छोड़कर सामाजिक दूरी का पालन करते हुये प्रातः 09 बजे से 08 बजे सायं तक खुली रह सकेंगी। शासकीय उचित मूल्य (पीडीएस) की दुकानें लॉकडाउन आदेश दिनांक 23.03.2020 के पूर्व शासन द्वारा जो समय निर्धारित था, के अनुसार खुली रहेंगी। सब्जी मंडी (पालिका बाजार) सीधी में स्थान कम होने के कारण लोगो के अधिक भीड़ हो जाने एवं सामाजिक दूरी का पालन न होने से सब्जी मण्डी (पालिका बाजार) के स्थान पर पूर्व निर्धारित संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी का प्रांगण नियत किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी। सब्जी एवं फल की दुकानें यथावत एवं पूर्व निर्देशों के अनुरूप खुलेंगी। शासकीय एवं निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे, सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी। कन्टेनमेंट जोन में दिनांक 30 जून 2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही रोकने के लिये सख्त घेराबंदी की जायेगी। केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं एवं आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिये संबंधित लोगों के आवाजाही की अनुमति रहेगी।
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