कलेक्टर ने दिए सेवा निवृत्त तिथि के 03 माह पूर्व अग्रिम पेंशन प्रकरण तैयार करने के निर्देश

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सीधी धर्मेंद : कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा समस्त कार्यालय प्रमुखों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के सेवा निवृत्त तिथि के 03 माह पूर्व अग्रिम पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय सीधी की ओर जमा करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री मालवीय ने बताया कि म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम 49 से लेकर 60 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की तैयारी सेवा निवृत्त के दो वर्ष से पूर्व की जाकर 6 माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पेंशन प्रकरणों के संबंध में पेंशन शिविर एवं प्रशिक्षण का भी पूर्व में आयोजन किया गया था। इसके बावजूद भी सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का अग्रिम पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय में जमा नहीं किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि विभागों द्वारा पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में नहीं किया जा रहा है। पेंशन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण न होने से वरिष्ठ कार्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है।

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