नेशनल लोक अदालत में हुआ 464 प्रकरणों का हुआ निराकरण

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सीधी धर्मेंद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 14 मई को जिला न्यायालय सीधी एवं सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन तथा मझौली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमिताभ मिश्र, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बृजेन्द्र सिंह, कलेक्टर श्री मुजीबुर्रहमान खान, पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य न्यायाधीशगण द्वारा जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोक अदालत को एक उत्सव की भांति मनाना चाहिए और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर आपसी सहमति द्वारा प्रकरणों का निपटारा कराना चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में अधिवक्ताओं के सहयोग की प्रशंसा करते हुये कहा कि अब तक लोक अदालतों को सफल बनाने हेतु अधिवक्ताओं का अदम्य सहयोग प्राप्त हुआ है तथा वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारियों आदि से और अधिक सहयोग की अपेक्षा की है। लोक अदालत सीधी को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने को पूरा करेगी। कलेक्टर श्री मुजीबुर्रहमान खान ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित न्याय प्राप्त होता है जिससे कि दोनों पक्ष स्वयं को जीता हुआ महसूस करते हैं जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। श्री खान ने कहा कि नेशनल लोक अदालत त्वरित न्याय की व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि शमनीय अपराधों का निपटारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आसानी से हो जाता है एवं बैंक चैक के प्रकरणों का निपटारा राजीनामा द्वारा आसानी से किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती कविता दीप खरे ने शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुये समस्त अतिथियों का आभार प्रकट किया। श्रीमती खरे ने बताया कि लोक अदालत के साथ मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से दोनों पक्षकारों के बीच ना काई जीता, ना कोई हारा की स्थिति रहती है। श्रीमती खरे ने बताया कि वर्ष 2022 में दिनांक 13 अगस्त एवं 12 नवंबर को आगामी नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय सीधी में 10 खण्डपीठें, व्यवहार न्यायालय चुरहट में 03, मझौली में 03 व रामपुर नैकिन में 03 खंडपीठे गठित की जाकर कुल 19 न्यायिक खण्डपीठें गठित की गई थी। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेबल इस्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा, नगर पालिका के जलकर से संबंधित प्रकरणों के सहित विद्युत वितरण कम्पनी, समस्त बैंकों के ऋण वसूली मुकदमा पूर्व प्री-लिटिगेशन के प्रकरण इस लोक अदालत में निपटारे हेतु रखे गये। सीधी, चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित कुल 2277 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 148 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इसी प्रकार कुल 3423 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 316 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 464 प्रकरणों का निराकरण हुआ। मोटर दुर्घटना दावा के अन्तर्गत 07 क्लेम प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें पक्षकारों को 19 लाख 58 हजार 682 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई। विद्युत अधिनियम से संबंधित एवं न्यायालय में लंबित 48 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 1 लाख 35 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा विद्युत के 18 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 1 लाख 42 हजार रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नेशनल लोक अदालत में 45 लाख 76 हजार 400 रूपये के चेक बाउंस के 19 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में 07 आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों, 20 वैवाहिक प्रकरणों, 10 सिविल प्रकरणों तथा 10 अन्य प्रकरणों का निराकरण सफलतापूर्वक किया गया। नेशनल लोक अदालत में बैंक वसूली के 67 प्रीलिटिगेशन जिसमें विभिन्न बैंकों को 31 लाख 20 हजार 253 रूपये की राशि प्राप्त हुई। नगरीय निकाय के अन्तर्गत जलकर के 74 प्रकरणों एवं संपत्तिकर के 157 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें नगरीय निकायों को लगभग 11 लाख 39 हजार 523 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

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